Atal Pension Yojana News Updated [Hindi] | केंद्र सरकार (Central Government) ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna) में इनवेस्टमेंट को लेकर बड़ा बदलाव किया है. इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वाले लोग एक अक्टूबर से इस योजना का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इनकम टैक्स दे रहा है या दे चुका है, वो इस योजना में शामिल नहीं हो पाएगा.
क्या है अटल पेंशन योजना (What is Atal Pension Yojna)
अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता हैं। इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
- उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए
भावी आवेदक एपीवाई अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।
Atal Pension Yojana 2022: Highlights
योजान का नाम | अटल पेंशन योजना |
वर्ष | 2022 |
आरम्भ की गई | भारत सरकार द्वारा |
वर्ष | 2022 |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
उद्देश्य | रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना |
आवेदन की प्रक्रिया | जारी है |
श्रेणी | केंद्र सरकार योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://enps.nsdl.com |
Atal Pension Yojna की योग्यता शर्तें
18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिक APY के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:
- योजना के लाभ के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 वर्षों तक योगदान करना होगा
- स्वावलंबन योजना के तहत जो लोग रजिस्टर हैं उन्हें स्वचालित(ऑटो-डेबिट) रूप से अटल पेंशन योजना में लाया जाएगा
अटल पेंशन योजना की जानकारी
अटल पेंशन योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीयों को सदस्यता के लिए योग्य हैं
- 60 वर्ष की आयु पुरी होने पर पेंशन शुरू होगी
- पेंशन राशि को मासिक 1000 रु. 2000 रु. 3000 रु. 4000 रु. और 5000 रु. के रूप में चुना जा सकता
- स्कीम के लिए बैंक अकाउंट अनिवार्य है और हर महीने योगदान राशि अकाउंट से काटी जाती है
- अटल पेंशन योजना में किए गए योगदान राशि आयकर धारा 80CCD के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य हैं
2015 में हुई थी APY की शुरुआत
इससे पहले अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा तैयार करना था. मतलब, जब वो काम करना बंद करें तो उन्हें एक तय रकम मिलती रहे. दरअसल, असंगठित क्षेत्र में वो लोग काम करते हैं जिनकी आय पक्की नहीं होती. साथ ही उन्हें संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की तरह दूसरे फायदे नहीं मिलते.
अटल पेंशन योजना को पेंशन फंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तरफ से चलाया जाता है. इस योजना के तहत 18 से 40 साल के व्यक्ति इनवेस्टमेंट कर सकते हैं. साठ साल का होने के बाद उन्हें हर महीने एक तय रकम मिलेगी. ये पेंशन एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक हो सकती है. पेंशन की रकम इनवेस्टमेंट पर निर्भर करती है. योजना में इनवेस्ट करने वाले के पास बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना चाहिए. शर्त ये भी है कि एक व्यक्ति केवल एक अटल पेंशन योजना अकाउंट रख सकता है.
Atal Pension Yojana फॉर्म कैसे डाउनलोड करें
अटल पेंशन योजना के लिए अकाउंट खोलने का फॉर्म आसानी से योजना से जुडे़ नज़दीकी बैंक शाखा से ऑफलाइन प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि, APY आवेदन फॉर्म विभिन्न वेबसाइटों जैसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की आधिकारिक वेबसाइट से भी मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, अटल पेंशन योजना सदस्यता फॉर्म विभिन्न बैंकिंग वेबसाइटों पर ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसमें भारत के अधिकांश प्रमुख बैंक (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के) भी शामिल हैं।
PFRDA की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें
APY फॉर्म उदाहरण
निम्नलिखित अटल पेंशन योजना फॉर्म का उदाहरण है जो PFRDA वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड के रूप में उपलब्ध है:

आवेदन फॉर्म कैसे भरें
अटल पेंशन योजना आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित प्रमुख भाग शामिल हैं जिन्हें आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले सही ढंग से भरना होगा:
- भाग 1- बैंक जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और बैंक शाखा की जानकारी
- भाग 2- व्यक्तिगत जानकारी जैसे आवेदक का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, नामांकित व्यक्ति का नाम, ग्राहक के साथ नामित व्यक्ति का संबंध, ग्राहक की आयु और मोबाइल नंबर। आधार कार्ड पति / पत्नी और नॉमिनी की जानकारी
- भाग 3- पेंशन जानकारी प्रदान की जाएगी जैसे चयनित पेंशन राशि – 1000 रु. / 2000 रु. / 3000 रु. / 4000 रु. / 5000 रु.
- बैंक मासिक योगदान राशि कैलकुलेट करेगा और बैंक द्वारा मासिक योगदान राशि भरी जाएगी
- नॉमिनी व्यक्ति के नाबालिग होने पर अतिरिक्त जानकारी आवश्यक हैं -, जन्म तिथि, अभिभावक का नाम और महत्वपूर्ण जानकारी का उत्तर जैसे ‘क्या नाबालिग अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभार्थी है? ’और क्या नाबालिग एक टैक्स पेयर है?’
Atal Pension Yojna | पेंशन की आवश्यकता
एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं।
- उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी
- परमाणु परिवार का उदय – कमाउ सदस्य का पलायन
- जीवन यापन की लागत में वृद्धि
- दीर्घायु में वृद्धि
- निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें लिखा है कि 1 अक्टूबर से देश का कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स पेयर है, वह इस स्कीम में आवेदन नहीं कर सकता है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए योजना में आवेदन करने पर बाध्यता लगा दी है। नए नियमों के अनुसार अगर 1 अक्टूबर को या उसके बाद स्कीम में शामिल हुआ हो और नया नियम लागू होने की तारीख या उससे पहले टैक्सपेयर निवेश करता हुआ पाया जाता है, तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही निवेशक का सारा रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन से दिया है कि इस नियम की रिव्यू लगातार होती रहेगी।
Atal Pension Yojana | जानें क्या है सरकार का प्लान
अधिसूचना के मुताबिक, यदि कोई अंशधारक, जो एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है, और बाद में पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता रहा है, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अबतक की संचित पेंशन राशि उसे दे दी जाएगी
टैक्सपेयर नहीं कर सकेंगे अटल पेंशन योजना में निवेश
वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में निवेश के नियमों में बदलाव को लेकर गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशयल सर्विसेज द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है या इनकम टैक्स का भुगतान करता है, वो अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है. नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद अटल पेंशन योजना सब्सक्राइब करता है और ये पाया गया कि वो व्यक्ति आवेदन वाले दिन या उसके पहले इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है तो उसके पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और जो भी पेंशन वेल्थ उस व्यक्ति ने निवेश से इकठ्ठा किया है उसे वापस लौटा दिया जाएगा.

अटल पेंशन योजना (APY) वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी. यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. केंद्र की मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वालो को ध्यान में रखकर योजना की शुरुआत की थी. बाद में इस योजना में 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता था. लेकिन सरकार ने एक अक्टूबर 2022 से योजना में संशोधन कर दिया है.
1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

1 अक्टूबर, 2022 से नया आदेश लागू होगा. इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो आयकर कानून के मुताबिक टैक्सपेयर है वो आवेदन नहीं कर सकता. अगर कोई 1 अक्टूबर या उसके बाद आवेदन करता है तो तत्काल उसका खाता बंद कर दिया जाएगा और उसके खाते में जमा पैसे भी वापस हो जाएंगे. सरकार वक्त-वक्त पर इसकी समीक्षा करेगी. मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर आप भारत के नागरिक हैं, 18-40 की आयु सीमा में हैं और किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है तो आप APY के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन, 1 अक्टूबर के बाद इसमें सिर्फ नॉन टैक्सपेयर ही आवेदन कर सकेंगे.
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जानें योजना के लाभुक को कितनी मिलती है पेंशन
इस योजना में जितना आप निवेश करेंगे उतना ही पेंशन मिलेगा। 60 साल के बाद आपको 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये मासिक पेंशन मिलने का प्रावधान है। किसी भी निवेशक का एक ही एपीवाई अकाउंट होना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष को हो चुके हैं, तो इस योजना में निवेश कर सकते हैं। आपको अगर 60 साल के बाद 5000 रुपया पेंशन चाहिए, तो अभी से ही 210 रुपये प्रति माह का निवेश करना शुरू कर दीजिए।
Atal Pension Yojana [Hindi] | मौजूदा सब्सक्राइबर के लिए क्या होगा?

अब सवाल उठता है कि मौजूदा सब्सक्राइबर के लिए क्या होगा? पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पंकज मठपाल के मुताबिक, जिन लोगों ने अटल पेंशन योजना में निवेश किया हुआ है. भले ही वो टैक्सपेयर है या नहीं उस पर नए नियम का कोई असर नहीं होगा. उनके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है. उन्हें पहले की तरह ही योजना का फायदा मिलता रहेगा. अटल पेंशन स्कीम की एलिजिबिलिटी के मुताबिक, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 से 40 साल के बीच है, आवेदन कर सकता है. आवेदक के पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, अगर पहले से खाता न हो तो आपको सेविंग खाता खोलना होगा. आवेदक के पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए. इस मोबाइल नंबर को उस बैंक में देना जरूरी होगा जहां अटल पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं.
Atal Pension Yojana में 5000 रुपए तक मिलती है पेंशन

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के दस्तावेजों में बैंक और बचत खाते की डिटेल्स, APY रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आधार/मोबाइल नंबर के साथ बचत खाते की शेष राशि का विवरण शामिल है. अटल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है.
60 साल की उम्र के बाद पेंशन
योजना में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. इसके लिए आपको कितना निवेश करना है, यह आपकी उम्र पर निर्भर करता है. APY में हर महीने आपको कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलने का प्रावधान है. इसमें आप जितनी जल्दी निवेश शुरू कर देते हैं आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा.
अटल पेंशन योजना में योगदान कैसे करें
अटल पेंशन योजना में योगदान आपके बैंक के साथ एक ऑटो-डेबिट इंस्ट्रक्शन स्थापित करके किया जाता है। यह योगदान करने का एकमात्र तरीका है। यदि आप ऑटो डेबिट के लिए पर्याप्त अकाउंट बैलेंस नहीं रखते हैं, तो निम्नानुसार जुर्माना लगाया जाएगा:
- यदि प्रति माह योगदान 100 रु., तो जुर्माना शुल्क 1 रु. चार्ज किया जाएगा
- यदि प्रति माह योगदान 101 रु. से 500 रु. के बीच है,तो जुर्माना शुल्क 2 रु. चार्ज किया जाएगा
- यदि प्रति माह योगदान 501 रु. से 1000 रु. के बीच है,तो जुर्माना शुल्क 5 रु. चार्ज किया जाएगा
- यदि प्रति माह योगदान 1,001 रु. से अधिक है,तो जुर्माना शुल्क 10 रु. चार्ज किया जाएगा
Atal Pension Yojana के Benefits (लाभ)
अटल पेंशन योजना अपने ग्राहकों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। इस सरकार समर्थित पेंशन योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है:
- भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभों के रूप में कम जोखिम वाला रिटायरमेंट विकल्प।
- सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान के आधार पर 1000 रु. 2000 रु. 3000 रु. 4000 रु. या 5000 रु. की गारंटीड पेंशन
- APY में योगदान राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCD (1) के तहत टैक्स छूट के लुए योग्य है
- भारतीय निवासियों के लिए सदस्यता लेना आसान है चाहे स्वरोज़गार हो या नौकरीपेशा
- APY अन्य निजी / सरकार समर्थित पेंशन योजनाओं में योगदान करने वालों से भी सदस्यता स्वीकार करता है
- APY सब्सक्राइबर के निधन के मामले में लागू नियमों के अनुसार पति / पत्नी / नॉमिनी के लिए अगले लाभ की गारंटी
- पेंशन की राशि के रूप में आसान सदस्यता को सब्सक्राइबर की पसंद के आधार पर अपग्रेड या डाउनग्रेड किया जा सकता है
अकाउंट स्टेटमेंट जानकारी ऑनलाइन जाने
यदि आप पहले ही APY के लिए सदस्यता ले चुके हैं और आपके पास एक वैध PRAN है, तो आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट को आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। यदि आपका APY अकाउंट NSDL CRA के साथ रजिस्टर्ड है, तो आप अपने अटल पेंशन योजना अकाउंट स्टेटमेंट को NSDL की वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं।
यदि आप अपने APY ऑनलाइन स्टेटमेंट जानने के लिए अपने PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन APY स्टेटमेंट जानने के लिए APY के साथ रजिस्टर्ड अपने अकाउंट नंबर की आवश्यकता है। अन्यथा, आपको अपना अटल पेंशन योजना अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन जानने के लिए APY रिकॉर्ड के अनुसार सब्सक्राइबर नाम, बैंक अकाउंट नंबर और जन्म तिथि प्रदान करनी होगी। वैकल्पिक रूप से, आप समय-समय पर अपने रजिस्टर्ड ईमेल में APY स्टेटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप अपने APY अकाउंट के बैलेंस को आसानी से ट्रैक कर सकें।
APY अकाउंट से पैसे कैसे निकाले?
अटल पेंशन योजना से ग्राहक के स्वैच्छिक निकास (वोलंटरी एग्ज़िट) की अनुमति केवल टर्मिनल बीमारी जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। अकाउंट बंद करने के अनुरोध को प्रोसेस करने का एकमात्र तरीका यह है कि जिस बैंक के साथ आपने अपना APY अकाउंट खोला है, उसके साथ पूरी तरह से भरा हुआ APY अकाउंट बंद करने का फॉर्म (वोलंटरी एग्ज़िट) जमा करें।
आपसे फॉर्म प्राप्त करने के बाद, बैंक अनुरोध को प्रोसेस करेगा और आपके अकाउंट में जमा कुल योगदान और ब्याज कैलकुलेट करेगा और फिर लागू होने वाले किसी भी APY अकाउंट बंद / रखरखाव शुल्क कटेगा। बैलेंस राशि एकमुश्त के रूप में आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। मौजूदा APY नियमों के तहत, स्वैच्छिक निकास(वोलंटरी एग्ज़िट) के मामले में इस पेंशन अकाउंट से भुगतान नकद में नहीं किया जाता है।
ग्राहक सहायता टोल फ्री नंबर
वर्तमान में कोई केंद्रीयकृत अटल पेंशन योजना सहायता टोल फ्री नंबर नहीं है। भारत के विभिन्न बैंकों में APY अकाउंट के रूप में खोला जा सकता है।इसलिए APY अकाउंट से संबंधित समस्याओं के संबंध में प्राथमिक बिंदु विशिष्ट बैंक होगा जहां आपने अपना पेंशन अकाउंट खोला है।वैकल्पिक रूप से, अटल पेंशन योजना सहायता के मामले में आप निम्नलिखित टोल फ्री नंबरों पर कॉल कर सकते हैं:
- CRA (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) – 1800-222-080
- NPS हेल्पडेस्क – 1800-110-708
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