New GST Rates 2022 [Hindi] : आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ गया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से आज से आपको कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया तो कई सामानों मिल रहे जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है.
महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की मुश्किलें आज से और बढ़ गई हैं। कई चीजों पर आज से जीएसटी (GST) चुकाना होगा। इनमें घर-घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें शामिल हैं। इन पर पहले जीएसटी की दर जीरो थे। जीएसटी काउंसिल (GST Council) की हाल में चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। साथ ही कई चीजों पर जीएसटी की दर बढ़ा दी गई है। ये दरें 18 जुलाई यानी आज से लागू हो गई हैं।
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क्या है GST
GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल पर लागू होता है. देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को एक जुलाई 2017 से लागू किया गया था. जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उसका टैक्स देना होता है. जीएसटी के तरह पूरे देश में आपको एक समान ही टैक्स दोना पड़ता है. यानि चाहें आप असम में रह रहे हों या फिर देश की राजधानी में. देश के किसी हिस्से में मौजूद कंज्यूमर को सभी राज्यों में सभी सामान एक कीमत पर मिलेगा.
जीएसटी काउंसिल के फैसले लागू होने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं। इन पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी) देना होगा। इस तरह 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है। अभी इसपर कोई कर नहीं लगता है।
New GST Rates 2022 [Hindi] | पैकेटबंद सामान पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी
आज से पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. वहीं, पहले इस पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता था. इसके अलावा नारियल पानी पर 12 फीसदी और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12 फीसदी GST की नई दरें लागू होगी.
कौन से सामान रहेंगे जीएसटी मुक्त?
एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 फीसदी शुल्क लगेगा. इसके आलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा.
होटल के कमरों पर कितना लगेगा टैक्स?
इसके अलावा एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. फिलहाल यह छूट की श्रेणी में आता है. इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.
New GST Rates 2022 [Hindi] | कौन सी चीजें हुई सस्ती
हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। पहले यह 12 प्रतिशत थी। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यह रेट पहले 18 प्रतिशत था। इसी तरह बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब ‘इकनॉमी’ श्रेणी तक ही सीमित रहेगी।
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आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी इकाइयों को किराये पर देने पर कर लगेगा। बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती पांच प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा।
New GST Rates 2022 [Hindi] | घर-घर इस्तेमाल होने वाली ये 10 चीजें हुई महंगी
- दही, लस्सी और छाछ (5% जीएसटी)
- पनीर (5% जीएसटी)
- सभी तरह के गुड़ (5% जीएसटी)
- खांडसारी शुगर (5% जीएसटी)
- नेचुरल हनी (5% जीएसटी)
- मुरमुरे, चूड़ा (5% जीएसटी)
- छैना मुरकी (5% जीएसटी)
- चावल, गेहूं, राई, जौ (5% जीएसटी)
- आटा (5% जीएसटी)
- टेंडर कोकोनट वॉटर (5% जीएसटी)
होटल और अस्पताल के कमरे के दाम में हुआ इजाफा
सरकार ने 5000 रुपए से अधिक के बिना आईसीयू वाले अस्पताल के कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही अब होटल में 1000 रुपए से कम का कमरा लेने पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे पहले दोनों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था।
पैकेटबंद दूध, दही, लस्सी, पनीर और मखाना जैसे उत्पाद हुए महंगे
New GST Rates 2022 [Hindi] | जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिब्बाबंद या लेबल लगे (फ्रोजन गुड्स के अलावे) दही, लस्सी, पनीर, शहद, मछली, सूखा सोयाबीन, सूखा मखाना और मटर जैसे उत्पादों, गेहूं व अन्य अनाज के अलावे मूढ़ी या मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था। अब तक इन चीजों पर लगने वाली जीएसटी में छूट मिलती थी। उसी तरह विभिन्न पेय पदार्थों के टेट्रा पैक और बैंकों की तरफ से जारी किए जाने वाले चेकबुक पर भी सेवा बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, एटलस, नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में ये उत्पाद भी आज से महंगे हो गए हैं।
थोक विक्रेताओं को सरकार के इस फैसले से मिलेगी राहत
वहीं, वहीं आज से महंगाई बढ़ने की खबरों के बीच CBIC ने जीएसटी दरों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से बिना ब्रांड वाले खाद्यान और अन्य उत्पादों पर जीएसटी लगाए जाने के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया है कि यह टैक्स केवल 25 किलो तक की पैकिंग पर ही लगाया जाएगा।
25 किलो या उससे ऊपर की पैकिंग पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय के इस फैसले से थोक विक्रेताओं को राहत मिल सकती है। वहीं सरकार के इस फैसले से आम लोगों के पास पैकेटबंद सामानों के बदले खुले में कम दरों पर जरूरी चीजें खरीदने का विकल्प बना रहेगा।
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