PAN-Aadhaar Link: सीबीडीटी की ओर से 29 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, करदाता 31 मार्च, 2023 तक संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपने आधार की जानकारी दे सकेंगे. इस तरह की सूचना के साथ उन्हें विलंब शुल्क भी देना होगा. सीबीडीटी ने कहा है कि जिन करदाताओं ने आधार के बारे में जानकारी नहीं दी है उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए 31 मार्च, 2023 तक चालू रहेगा. लेकिन 31 मार्च, 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
PAN-Aadhaar Link: पैन और आधार को लिंक कराना क्यूं है जरूरी
पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था। आयकर अधिनियम के तहत एक नई धारा 139AA जोड़ी गई थी। धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा। यदि नियत तारीख की समाप्ति से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय और धारा 139AA के तहत नए पैन के लिए आवेदन करते समय भी आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।
वित्तीय लेनदेन में हो सकती हैं परेशानियां
PAN-Aadhaar Link: बता दें इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139AA के मुताबिक, आधार पाने के योग्य और पैन रखने वाले हर व्यक्ति को 31 मार्च 2022 से पहले-पहले अपने आधार को पैन से लिंक कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर नागरिकों को वित्तीय लेनदेन के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
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PAN-Aadhaar Link: आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक.
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in खोलें.
- उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो).
- आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी.
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.
- एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी.
- अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
- पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा.
- अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें.
- अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाऊ” बटन पर क्लिक करें.
- एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
Pan-Aadhar Link: इन दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना
- 50 हजार रुपए से ज्यादा की FD नहीं करा पाएंगे
- 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश जमा नहीं कर पाएंगे
- नया Debit-Credit कार्ड नहीं ले पाएंगे
- Mutual Funds में इन्वेस्ट या उसे रीडीम नहीं कर पाएंगे
- किसी भी विदेशी करंसी को 50 हजार रुपए से ज्यादा का खर्च कर नहीं खरीद पाएंगे
किन लोगों के लिए जरूरी नहीं PAN-Aadhaar Link
- जिन लोगों के पास Aadhaar Number या Enrollment ID नहीं है
- असम, J&K और मेघालय के निवासी
- Income Tax Act 1961 से अनुसार नॉन रेजिडेंट
- 80 साल के ज्यादा की उम्र से या पिछले साल तक 80 से ज्यादा उम्र के
- जो भारत के नागरिक नहीं है
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ सकती है जरूरत
आपको आधार-पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) के लिए केवल अपने आधार नंबर और पैन की जरूरत पड़ेगी. वो ये तय करने के लिए कि लिंकिंग सक्सेसफुली हुई या नहीं. दोनों डॉक्यूमेंट्स पर पर्सनल डीटेल मेच होनी चाहिए.
Pan-Aadhar Link: लग सकता है 10,000 हजार का जुर्माना
31 मार्च 2023 तक दी गई अतिरिक्त विंडो के दौरान आधार से पैन लिंक न होने पर पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा और यह सुचारू रूप से काम करता रहेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर पैन, आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।
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अगर किसी व्यक्ति का PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। PAN Card निष्क्रिय होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
Pan-Aadhar Link: आधार से लिंक नहीं हुआ तो भी एक्टिव रहेगा पैन
सीबीडीटी ने 30 मार्च की तारीख में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. पहले टैक्सपेयर्स को हर हाल में आज यानी 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार लिंक को लिंक करा लेना था, नहीं तो यह निष्क्रिय हो जाता. हालांकि अब इसे अगले साल 31 मार्च 2023 तक बिना आधार से लिंक हुए पैन को एक्टिव रखने का प्रावधान किया है. हालांकि लिंकिंग फीस में कोई राहत नहीं है यानी कि जून तक 500 रुपये और उसके बाद यानी जुलाई से एक हजार रुपये की फीस का प्रावधान है.
ऐसे चेक करें स्टेटस
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
- स्टेट्स देखने के लिए ‘क्लिक बटन’ पर क्लिक करें।
- यहां आधार और पैन कार्ड का विवरण भरें।
- अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हैं तो यहां पर वह दिखाई देगा।
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