WORLD CONSUMER RIGHTS DAY 2024 [Hindi]: क्यों मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस और क्या है इसका इतिहास व महत्व?

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WORLD CONSUMER RIGHTS DAY 2024 [Hindi]: उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने के पीछे की वजह क्या है और इसका इतिहास क्या है. यहां पर उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है. प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार सामान या सेवाओं को चुनने का अधिकार है.

WORLD CONSUMER RIGHTS DAY 2024 [Hindi]: उपभोक्ता संरक्षण और

सशक्तिकरण (CONSUMER PROTECTION AND EMPOERMENT) के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य बाजार में व्याप्त गलत चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को कमजोर करता है और खरीदारों को सशक्त बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है. यह अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन के भीतर उत्सव और एकजुटता का एक वार्षिक अवसर है.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम 2024

कंज्यूमर इंटरनेशनल ने सोमवार को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम “’Fair and responsible AI for consumers”” की घोषणा की. वैश्विक उपभोक्ता वकालत आंदोलन हर जगह उपभोक्ताओं के लिए उचित डिजिटल वित्त का आह्वान करेगा.

पिछले साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम ‘टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन’ थी और 2020 में यह ‘द सस्टेनेबल कंज्यूमर’ थी. जैसा कि विशेष दिन आ गया है यहां कुछ अधिकार हैं जो भारत में उपभोक्ताओं को दिए गए हैं.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य

विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की पहल हुई थी। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। यदि उपभोक्ता किसी भी प्रकार की धोखेबाज़ी, कालाबाज़ारी, घटतौली जैसी समस्याओं का सामना करते हैं तो वह अपने अधिकारों के लिए शिकायत कर सकते हैं। वही उपभोक्ताओं के अधिकारों का विस्तार करने के लिए भी प्रबल रूप से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत की बात करें तो यहां बने उपभोक्ता संरक्षण कानून के हिसाब से हर वह व्यक्ति जो किसी सेवा या वस्तु को लेने के बदले धन का भुगतान करता है, वह उपभोक्ता किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकता है।

विश्व उपभोक्ता दिवस का इतिहास (History of WORLD CONSUMER RIGHTS DAY)

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विचार राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दिया था. 15 मार्च 1962 को, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाया था. जॉन एफ कैनेडी उपभोक्ता अधिकारों की बात करने वाले विश्व के पहले नेता थे.

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9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी. साल 1983 में, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार मनाया गया. तभी से से, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है.

WORLD CONSUMER RIGHTS DAY 2024 [Hindi]: उपभोक्ताओं के अधिकार

जैसा कि विशेष दिन आ गया है यहां कुछ अधिकार हैं जो भारत में उपभोक्ताओं को दिए गए हैं.

सुरक्षा का अधिकार

उपभोक्ताओं को जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है, सभी नागरिकों के सुरक्षित और सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करने के लिए यह अधिकार सर्वोपरि है. इस अधिकार में उपभोक्ताओं के दीर्घकालिक हितों के साथ-साथ उनकी वर्तमान जरूरतों के लिए चिंता भी शामिल है.

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार में उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में उचित जानकारी मिलती है. इसके माध्यम से उपभोक्ता कई तरह की गलत चीजों से अपना बचाव कर सकता है. इस प्रकार सभी प्रासंगिक जानकारी की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी निर्माता की है.

पसंद का अधिकार

प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार सामान या सेवाओं को चुनने का अधिकार है. चुनने के अधिकार का अर्थ है उचित या उचित मूल्य पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता, क्षमता और पहुंच का आश्वासन.

WORLD CONSUMER RIGHTS DAY 2024: सुनवाई का अधिकार या प्रतिनिधित्व का अधिकार

उपभोक्ता को सुनने का अधिकार है या अपने हित की वकालत करने का अधिकार है. यदि किसी उपभोक्ता का शोषण किया गया है या वह उत्पाद या सेवा के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सुनवाई का अधिकार है और निवारण पाने का आश्वासन दिया जाता है.

निवारण मांगने का अधिकार

निवारण के अधिकार में धन के रूप में मुआवजा या माल के प्रतिस्थापन या माल में दोषों की मरम्मत शामिल है. यह अधिकार उपभोक्ताओं के पक्ष में उचित संतुष्टि सुनिश्चित करता है. निवारण मंच सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर उपलब्ध होते हैं.

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

इस अधिकार के अनुसार, भारत सरकार द्वारा घोषित सभी उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ताओं का अधिकार है. निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए इस अधिकार में विशेष प्रावधान हैं क्योंकि अक्सर निवारण योजनाओं की अनभिज्ञता के कारण उनका शोषण किया जाता है.

उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का महत्व

विश्व में उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है हालांकि भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारत में उपभोक्ताओं को सुरक्षा व अधिकारों की सूची प्रदान की जाती है।

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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के लिए कई अधिकार सूचीबद्ध किए हैं जिसमें सूचना दिए जाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, शिकयत सुने जाने का अधिकार, समस्या के समाधान का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करना का अधिकार इत्यादि शामिल हैं। कुल मिलाकर यह दिवस उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। इसके साथ ही उन्हें एक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराता है।

क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

प्रत्येक 15 मार्च को उपभोक्ता आंदोलन और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है. जो सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किए जाने और उनकी रक्षा की वकालत करता है.

World Consumer Rights Day: उपभोक्ताओं के क्या हैं अधिकार ? जानिए | Credit: Oneindia Hindi | वनइंडिया हिंदी

इसके आलावा यह दिन बाजार के दुरुपयोग और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले सामाजिक अन्याय तथा बाज़ार में होने वाली ठगी, मिलावट, MRP से ज्यादा दाम, बिना तोले समान बेचना या नापतोल में गड़बड़ी, गारंटी के बाद भी सर्विस न देना तथा एक्सपायरी डेट या सील टूटी हुई वस्तुएं बेचने अथवा बिल ना देने व धोखाधड़ी जैसे अपराधों का विरोध करता है.

  • सुरक्षा का अधिकार
  • सूचित किए जाने का अधिकार
  • चुनने का अधिकार
  • सुने जाने का अधिकार.
  • समस्या के समाधान का अधिकार
  • उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार.

World Consumer Rights Day Quotes Slogans In Hindi

  • “अपनी शक्तियों को जानें और किसी भी व्यवसाय से गलत न लें। इस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उद्देश्य के साथ खरीदारी करें.।”
  • “उपभोक्ता राजा हैं उनका सम्मान करे..।”
  • “एक संतुष्ट ग्राहक सभी की सबसे अच्छी रणनीति है. – Micheal Le Boeuf.।”
  • “जागों ग्राहक जागो.।” विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
  • “यदि बाज़ार तंत्रिका तंत्र है तो उपभोक्ता उसके लिए हृदय है। उनके साथ सही व्यवहार करें
  • “प्रत्येक ग्राहकों को सर्वोत्तम मूल्य पर खरीदारी करने का अधिकार है.
  • “उपभोक्ताओं के कारण ही आपका व्यवसाय चलता हैं. उनसे धोखा ना करे
  • “व्यवसाय हमेशा ईमानदारी के सूत्र से चलता हैं
  • “दूकानदार की ईमानदारी और सज्जनता ग्राहकसे एक अच्छा रिश्ता कायम करता हैं

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