Income Tax Return (ITR Filing 2025): ITR फाइलिंग 2025 में ₹12 लाख की टैक्स छूट को लेकर गलतफहमी दूर करें। जानें FY24-25 के लिए नए और पुराने टैक्स रिजीम के नियम, पात्रता और आपको क्या जानना चाहिए।
क्या ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं?
Income Tax Return (ITR Filing 2025): भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का समय फिर आ गया है। इस बार, ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट की खबरें काफी चर्चा में हैं, जिससे कई करदाताओं के मन में भ्रम पैदा हो गया है। क्या वाकई वित्त वर्ष 2024-25 (FY24-25) के लिए ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा?
यह जानने के लिए कि यह छूट कब और किसे मिलेगी, और FY24-25 के लिए वास्तविक नियम क्या हैं, यह ब्लॉग पोस्ट आपके लिए है। हम यहां आपको ITR फाइलिंग 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप बिना किसी गलती के अपना रिटर्न फाइल कर सकें।
ITR Filing 2025: ₹12 लाख टैक्स छूट की हकीकत
सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि जिस ₹12 लाख की टैक्स छूट की बात हो रही है, वह वित्त वर्ष 2025-26 (FY25-26) से लागू होगी, न कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2025 में नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत धारा 87A के तहत मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया है।
इसका मतलब है कि, FY25-26 से, यदि आप नई कर व्यवस्था चुनते हैं और आपकी कुल आय ₹12 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। salaried taxpayers के लिए, standard deduction ₹75,000 होने के कारण, यह सीमा ₹12.75 लाख तक हो जाती है।

ध्यान दें: FY24-25 (जो आप 15 सितंबर 2025 तक फाइल करेंगे) के लिए, धारा 87A के तहत छूट की सीमा अभी भी पुरानी व्यवस्था में ₹5 लाख और नई व्यवस्था में ₹7 लाख है।
Income Tax Return (ITR Filing 2025): वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स नियम (AY 2025-26)
ITR फाइलिंग 2025 (यानी FY24-25 के लिए) के लिए, करदाताओं के पास दो विकल्प हैं:
- पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime):
- इस व्यवस्था में, आपको विभिन्न कटौतियों और छूटों (जैसे धारा 80C, 80D, HRA आदि) का लाभ मिलता है।
- मूल छूट सीमा: ₹2.5 लाख (वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग)।
- धारा 87A के तहत छूट: यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक नहीं है, तो आप ₹12,500 तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है।
- नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) – डिफॉल्ट व्यवस्था:
- यह व्यवस्था अब डिफॉल्ट है, जिसका अर्थ है कि यदि आप कोई विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपका टैक्स इस व्यवस्था के तहत कैलकुलेट होगा।
- यह व्यवस्था कम टैक्स दरें प्रदान करती है, लेकिन अधिकांश कटौतियों और छूटों का लाभ इसमें नहीं मिलता है।
- मूल छूट सीमा: ₹3 लाख।
- धारा 87A के तहत छूट: यदि आपकी कुल आय ₹7 लाख से अधिक नहीं है, तो आप ₹25,000 तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है।
- वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इस व्यवस्था में मिलता है, जिससे प्रभावी टैक्स छूट की सीमा ₹7.5 लाख तक हो जाती है।
याद रखें: FY24-25 के लिए ₹12 लाख की टैक्स छूट अभी लागू नहीं हुई है।
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क्या चुनें: पुरानी या नई कर व्यवस्था?
Income Tax Return (ITR Filing 2025): यह सवाल हर करदाता के मन में आता है। सही चुनाव आपकी आय, निवेश और खर्चों पर निर्भर करता है।
- पुरानी कर व्यवस्था कब बेहतर है?
- यदि आप धारा 80C (PPF, ELSS, Life Insurance प्रीमियम), 80D (स्वास्थ्य बीमा), HRA (मकान किराया भत्ता), होम लोन ब्याज आदि जैसी कई कटौतियों का लाभ उठाते हैं, तो पुरानी व्यवस्था आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकती है।
- उदाहरण के लिए, अगर आपकी सालाना आय ₹10 लाख है और आप ₹2 लाख से ज़्यादा की बचत और निवेश करते हैं, तो पुरानी व्यवस्था में आपका टैक्स नई व्यवस्था से कम हो सकता है।
- नई कर व्यवस्था कब बेहतर है?
- यदि आप ज़्यादा निवेश या बचत नहीं करते हैं और आपको कटौतियों का ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, तो कम टैक्स दरों के कारण नई व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है।
- यह उन लोगों के लिए भी सरल है जो अपनी कर गणना को आसान रखना चाहते हैं।
आपको अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और दोनों व्यवस्थाओं के तहत अपनी टैक्स देनदारी की गणना करनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करना सहायक हो सकता है।
Income Tax Return (ITR Filing 2025): महत्वपूर्ण बातें और सुझाव
- आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि: वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। देरी से फाइल करने पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है।
- दस्तावेज तैयार रखें: ITR फाइल करने से पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे Form 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश के प्रमाण, किराए की रसीदें आदि तैयार रखें।
- सही ITR फॉर्म चुनें: अपनी आय के स्रोत के अनुसार सही ITR फॉर्म (ITR-1, ITR-2, ITR-3, आदि) का चयन करें।
- ऑनलाइन फाइलिंग: इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन ITR फाइलिंग एक सरल और सुविधाजनक तरीका है।
- प्रोफेशनल की सलाह: यदि आपकी आय के स्रोत जटिल हैं या आप भ्रमित हैं, तो किसी टैक्स सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की सलाह लेना हमेशा फायदेमंद होता है।
अपनी टैक्स प्लानिंग समझदारी से करें
₹12 लाख की टैक्स छूट की खबर सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह FY25-26 से लागू होगी। FY24-25 के लिए आपको अभी भी मौजूदा नियमों के अनुसार ही ITR फाइल करना होगा। अपनी आय, खर्चों और निवेश के आधार पर पुरानी या नई कर व्यवस्था में से बुद्धिमानी से चुनाव करें। समय पर अपना ITR फाइल करके जुर्माने से बचें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें।
अभी अपना ITR फाइल करें और टैक्स नियमों को समझें!
Official Website: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/