Ads

सावधान! एयरपोर्ट पर रील या सेल्फी लेने पर ज़ब्त हो सकता है आपका फोन, DGCA ने लागू किए सख्त नियम

Avatar photo

Published on:

DGCA Airport Rules 2026: एयरपोर्ट पर रील बनाने पर ज़ब्त होगा फोन, लग सकता है बैन

आज के समय में फ्लाइट पकड़ने से पहले एयरपोर्ट पर सेल्फी लेना, इंस्टाग्राम के लिए रील बनाना या ट्रैवल व्लॉग रिकॉर्ड करना एक आम चलन बन गया है। लेकिन आपकी यह मनोरंजन की आदत आपको एक बड़ी कानूनी मुसीबत में डाल सकती है। विमानन नियामक संस्था ‘नागरिक उड्डयन महानिदेशालय’ (DGCA) ने एयरपोर्ट परिसरों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर बेहद कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार, अगर कोई यात्री एयरपोर्ट के संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो बनाते या तस्वीरें लेते हुए पकड़ा जाता है, तो न सिर्फ उसका मोबाइल फोन जब्त किया जा सकता है, बल्कि उसे ब्लैकलिस्ट करके ‘नो-फ्लाइ लिस्ट’ में भी डाला जा सकता है।

DGCA Airport Rules से जुड़े मुख्य बिंदु:

  • डीजीसीए की नई गाइडलाइन के तहत एयरपोर्ट के कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी पूर्णतः वर्जित है।
  • नियम तोड़ने पर सुरक्षाकर्मियों को यात्री से तुरंत वीडियो डिलीट करवाने और डिवाइस जब्त करने का अधिकार दिया गया है।
  • बार-बार नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों का नाम डीजीसीए की ‘नो-फ्लाइ लिस्ट’ में जोड़ा जा सकता है।
  • व्यावसायिक और ब्रांड से जुड़े शूट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • यह कड़ा कदम सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और सर्विलांस सिस्टम से जुड़ी संवेदनशील जानकारी के लीक होने को रोकने के लिए उठाया गया है।

किन जगहों पर है वीडियो बनाने की सख्त मनाही?

डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नई गाइडलाइंस के अनुसार, यात्रियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में अपना फोन या कैमरा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है:

  1. सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स: जहां सामान की एक्स-रे चेकिंग होती है।
  2. बोर्डिंग गेट्स और इमिग्रेशन काउंटर।
  3. रनवे और एयरक्राफ्ट हैंडलिंग ज़ोन।
  4. टर्मिनल से फ्लाइट तक ले जाने वाली रनवे बसें

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

हाल ही के दिनों में कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल व्लॉगर्स की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अधिक व्यूज़ पाने के चक्कर में कई बार अनजाने में लोग एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, वहां तैनात कर्मियों के काम करने के तरीके और सीसीटीवी कैमरे की लोकेशंस तक का वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देते हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की जानकारी अगर गलत हाथों में पड़ जाए, तो देश की सुरक्षा को भारी खतरा हो सकता है। इसी प्राइवेसी और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए यह प्रतिबंध अनिवार्य किया गया है।

FAQs about DGCA Airport Rules 2026

1. क्या अब एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी फोटो खींचना या वीडियो बनाना मना है?

नहीं, आप सामान्य वेटिंग एरिया, लाउंज और दुकानों के पास तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन सुरक्षा और बोर्डिंग वाले संवेदनशील क्षेत्रों में यह पूरी तरह वर्जित है।

2. अगर गलती से सिक्योरिटी एरिया में वीडियो बन जाए तो क्या होगा?

सुरक्षाकर्मी आपको तुरंत वीडियो डिलीट करने को कहेंगे और पूछताछ के लिए आपका मोबाइल डिवाइस या कैमरा अस्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है।

3. ‘नो-फ्लाइ लिस्ट’ क्या होती है और इसमें नाम आने का क्या मतलब है?

यह उन यात्रियों की ब्लैकलिस्ट होती है जिन्हें हवाई यात्रा करने से अस्थायी या स्थायी रूप से बैन कर दिया जाता है, आप नियम तोड़ेंगे तो इस लिस्ट में जा सकते हैं।

4. क्या कमर्शियल ब्रांड्स या इन्फ्लुएंसर एयरपोर्ट पर शूट कर सकते हैं?

हाँ, लेकिन किसी भी प्रकार के विज्ञापन या व्यावसायिक वीडियो के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से पहले ही लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।

5. यह नया नियम भारत के किन एयरपोर्ट्स पर लागू होता है?

डीजीसीए के ये सख्त दिशानिर्देश भारत के सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर समान रूप से लागू किए गए हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Samachar Khabar

Samachar Khabar - Stay updated on Automobile, Jobs, Education, Health, Politics, and Tech, Sports, Business, World News with the Latest News and Trends

Ads

Latest Stories

Leave a Comment